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शाजापुर, 28 मई 2024/ लोकसभा निर्वाचन-2024 के संदर्भ में 04 जून 2024 को जिला मुख्यालय स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शाजापुर में होने वाली मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा व्यवस्थित रूप से मतगणना कराने के लिए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधित आदेश पारित किये हैं।








